आयकर विभाग ने ई-कैल्कुलेटर लॉन्च किया है। यह आयकर गणना में मदद करेगा। विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर इस कैल्कुलेटर के जरिए बजट में प्रस्तावित नए व पुराने आयकर स्लैब विकल्पों की तुलना कर जान सकेंगे कि उनके लिए कौन सी दर फायदेमंद है। इसमें करदाता को केवल अपनी उम्र, सालाना इनकम और डिडक्शन को दर्ज करना होगा। एप आपको खुद बताएगा कि आपके लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था फायदेमंद रहेगी या नई टैक्स व्यवस्था में जाना सही रहेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में नई समानांतर टैक्स व्यवस्था का एलान किया है। इस व्यवस्था में जाने वालों को एग्जेम्प्शन और डिडक्शन से हाथ धोना पड़ेगा। यह बेहद सरल है। इसमें छह टैक्स स्लैब हैं। इस व्यवस्था को आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। यानी यह व्यवस्था वैकल्पिक है। आप हर साल अपने हिसाब से टैक्स स्कीम को चुन सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि नई टैक्स व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद नहीं है तो उसके अगले वर्ष आप दोबारा पुरानी व्यवस्था में आ सकते हैं।
यह है नया टैक्स विकल्प
बजट में व्यक्तिगत आयकर की नई व्यवस्था में 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए पर 5 प्रतिशत की दर से, 5 से 7.5 लाख रुपए पर 10 प्रतिशत, 7.50 से 10 लाख रुपए पर 15 प्रतिशत, 10 लाख रुपए से 12.5 लाख 20 प्रतिशत और 12.5 से 15 लाख रुपए की आय पर 25 प्रतिशत तथा 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है।