क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहक भी कर सकेंगे आधार-पे और भीम ऐप से लेनदेन

डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के ग्राहकों की सहूलियत के लिए रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला किया है। आरबीआई ने देश के सभी आरआरबी को अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तरह आधार पे, भीम एप और पीओएस टर्मिनल के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है।



बीते सप्ताह मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद जारी मिनट्स में आरबीआई ने कहा है कि ग्राहकों को कम लागत और ज्यादा सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराने के लिए आरआरबी को आधार पे, भीम एप और पीओएस टर्मिनल के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। इन सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए सभी आरआरबी को आवेदन करना होगा। इस संबंध में आरबीआई ने विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी है। गाइडलाइन में कहा गया है कि इन सेवाओं को शुरू करने की इच्छा रखने वाले आरआरबी के पास आरबीआई की ओर से मोबाइल बैंकिंग की अनुमति होनी चाहिए।



भीम एप सेवा शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें



  • आरआरबी का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए।

  • आवेदन के 6 माह के भीतर बैंक के आईटी सिस्टम और सीबीएस का आईएस ऑडिट होना चाहिए।

  • बैंक के पास लेनदेन की सुरक्षा और ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए आवश्यक बुनियादी संरचना उपलब्ध होनी चाहिए।

  • बैंक के निदेशक मंडल की ओर से स्वीकृत ग्राहक शिकायत निपटान प्रणाली होनी चाहिए।

  • कार्ड लेनदेन के लिए बैंक के पास मर्चेंट अधिग्रहण पर निदेशक मंडल की ओर से अनुमोदित नीति जरूर होनी चाहिए।

  • आरबीआई की ओर से संबंधित आरआरबी पर जमा स्वीकार करने या निकासी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

  • बीते दो वित्तीय वर्षों के दौरान संबंधित बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगा होना चाहिए।